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20 हजार रुपए की रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार ब्रांच मैनेजर की जमानत याचिका खारिज

स्टार मीडिया न्यूज ब्यूरो,
वलसाड। वलसाड का एक शिक्षित बेरोजगार युवक ने बाजपेयी बैंकेबल योजना में से डीजे सेट खरीदने के लिए लोन की अर्जी दी थी। लोन के लिए केनेरा बैंक के धमड़ाची ब्रांच मैनेजर के पास पहुंची और युवक के घर पर विजिट किया गया। युवक को योजना के माध्यम से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिलती, जिसके एवज में ब्रांच मैनेजर ने युवक से रिश्वत के रूप में 20 हजार रुपए की मांग की। जबकि युवक यह रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी में शिकायत कर दी थी। उसके बाद एसीबी की टीम ने जाल बिछाकर केनेरा बैंक के धमड़ाची ब्रांच मैनेजर जगदीशचंद्र कृष्णचंद्र मिश्रा को गुंदलाव खेरगाम रोड पर स्थित आइसक्रीम की दुकान के सामने 20 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगेहाथों गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद जेल से मुक्त होने के लिए ब्रांच मैनेजर ने वलसाड कोर्ट में रेग्युलर जमानत याचिका दाखिल किया। इस जमानत याचिका पर आज सुनवाई के दौरान डीजीपी अनिल त्रिपाठी के दलीलों को स्वीकार करते हुए वलसाड कोर्ट के स्पेशल जज श्री टीवी आहुजा ने आरोपी ब्रांच मैनेजर की जमानत याचिका खारिज कर दी।

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